इलाहाबाद हाईकोर्ट: अवैध घुसपैठ मामले में सुनवाई, कोर्ट ने मांगा काउंटर एफिडेविट
लखनऊ: अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ से जुड़े संवेदनशील मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने महत्वपूर्ण सुनवाई की। जनहित याचिका (WPIL संख्या 770/2025) पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति राजन राय और माननीय न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने मामले को आगे बढ़ाते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
कोर्ट की कार्यवाही के मुख्य बिंदु:
काउंटर एफिडेविट स्वीकार: न्यायालय ने विपक्षी पक्ष संख्या-3 द्वारा दाखिल काउंटर एफिडेविट को रिकॉर्ड पर ले लिया है।
रिजॉइंडर के लिए समय: याचिकाकर्ता को अपना रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल करने के लिए मोहलत दी गई है।
इम्पलीडमेंट आवेदन: इम्पलीडमेंट आवेदन संख्या 10/2026 पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रस्तावित विपक्षी पक्षों को नोटिस जारी किया है और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
अगली सुनवाई: मामले की अगली सुनवाई अब 19 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है।
राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा
याचिकाकर्ता देवेंद्र कुमार तिवारी के अधिवक्ता कार्तिकेय सिंह ने बताया कि यह जनहित याचिका देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और संवैधानिक प्रावधानों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दायर की गई है। अधिवक्ता ने विश्वास जताते हुए कहा कि न्यायालय के समक्ष सभी तथ्यों के आने के बाद जनहित और राष्ट्रहित में उचित निर्णय की उम्मीद है।
अवैध घुसपैठ का यह मामला लंबे समय से चर्चा में है और इस पर होने वाली आगामी सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
अटल सत्य टीवी न्यूज़ 24 के लिए विशेष रिपोर्ट।



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